नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल की कैद - न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

10 years imprisonment for impregnating a girl who raped a minor - also imposed a fine of Rs 30,000
नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल की कैद - न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल की कैद - न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद गर्भवती करने वाले लडिय़ा मोहल्ला निवासी दल्लू अहिरवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार नाबालिग किशोरी अपने पिता और भाई के साथ आरोपी दल्लू अहिरवार के मकान में किराए से रहती थी। आरोपी की पत्नी जब काम पर चली जाती थी, तब आरोपी पीडि़ता को अपने घर बुलाकर उसे 50 रुपये देकर उसके साथ दुष्कृत्य करता था।  कुछ दिन बाद पीडि़ता के परिवार ने मकान खाली कर दिया। 13 जनवरी 2018 को पीडि़ता के मोहल्ले में रहने वाली उसकी बड़ी मम्मी ने उसका पेट देखकर उससे पूछा कि उसका पेट क्यों बढ़ रहा है तब उसने बताया कि आरोपी दल्लू अहिरवार उसके साथ गलत काम करता था। इसके बाद गढ़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने आरोपी को कठोर दंड दिए जाने की माँग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दंड का निर्धारण किया।
 

Created On :   22 Jan 2021 2:56 PM IST

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