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किरीट सोमैया को कोर्ट का नोटिस, परिवहन मंत्री परब ने किया है दायर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ दायर किए गए सौ करोड़ रुपए की मानहानि के दावा को लेकर सोमैया को समन जारी किया है। हाईकोर्ट के प्रथोनोटरी व सीनियर मास्टर ने श्री परब की ओर से दायर किए गए दावे की सूचना देने के लिए सोमैया को समन जारी किया है। समन में मानहानि के दावे पर 23 दिसंबर 2021 को सुनवाई होने की बात कही गई है।
परब ने सोमैया द्वारा उनके खिलाफ की गई दुर्भावनापूर्ण,आधारहीन व मानहानिपूर्ण बयानबाजी करने के लिए यह दावा दायर किया है। शिवसेना नेता परब ने दावे में कोर्ट से आग्रह किया है कि सोमैया को उनसे बिना किसी शर्त के माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि सोमैया ने सस्ती लोकप्रियता के लिए मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। दावे में परब ने कोर्ट से आग्रह किया है कि सोमैया को उनके खिलाफ किसी भी तरह का मौखिक व लिखित बयान देने से स्थायी तौर से रोका जाए। क्योंकि मैं मंत्री के रुप में अपने दायित्वों का निर्वहन बेहद ईमानदारी व सजगता से कर रहा हूं।
Created On :   1 Oct 2021 7:36 PM IST