फर्जी अगूठे का निशान लगानेवाले याचिकाकर्ताओं पर दस हजार रुपए का जुर्माना

10,000 rupees fine on petitioners who made fake thumb impression
फर्जी अगूठे का निशान लगानेवाले याचिकाकर्ताओं पर दस हजार रुपए का जुर्माना
फर्जी अगूठे का निशान लगानेवाले याचिकाकर्ताओं पर दस हजार रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने वकालतनामा में एक याचिकाकर्ता के अगूठे का फर्जी निशान लगानेवाले तीन याचिकाकर्ताओं पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यहीं नहीं हाईकोर्ट ने कोर्ट  प्रशासन को तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। 
दरअसल हाईकोर्ट में चार याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिलाधिकारी की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिए गए आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। वकील करते समय याचिकार्काओं को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। तीन लोगों ने तो वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन एक याचिकाकर्ता के अगूठे का निशान वकालत नामा पर लगाया गया। जिन तीन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे उनके नाम सैंड्रा डिसूजा,सुनील डिसूजा व एल.राड्रिग्स था। जबकि राकेश थॉमस के अगूठे का निशान लगाया गया था। 

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान के पास यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान एक प्रतिवादी के वकील ने खंडपीठ को बताया गया कि थॉमस विदेश में रहते है। उन्हें इस याचिका के बारे में जानकारी भी नहीं है। इसलिए वकालतनामा में फर्जी अगूठे का निशान लगाया गया है। इसके अलावा थामम ने पुलिस में काफी पहले एक शिकायत की थी जिसमें उनके हस्ताक्षर है। इसलिए थामस निरक्षर नहीं है। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने पाया कि वकालतनामा में थॉमस के नकली अगूठे का निशान लगाया गया है। खंडपीठ ने कहा कि अदालत आनेवाले याचिकाकर्ता को साफ नियत से कोर्ट में आना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कृत्य अवमाननापूर्ण है। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण में जमा करने का निर्देश दिया गया है। 
 

Created On :   11 Dec 2019 6:52 PM IST

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