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अवैध उत्खनन करने पर के्रशर संचालक पर 1.1 करोड़ की पेनाल्टी

ऐसा पहली बार - निजी स्वत्व की भूमियों के खसरे की कैफियत में अवैध उत्खनन की पेनाल्टी दर्ज करने का आदेश
डिजिटल डेस्क सतना। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मैहर तहसील क्षेत्र के जुरवा की आराजी नंबर-49 में 111422 घन मीटर खनिज बोल्डर का अवैध उत्खनन प्रमाणित पाए जाने पर मेसर्स नेहा स्टोन क्रेशर के प्रोपराइट रामनिवास उरमलिया पर 1 करोड़ 11 लाख 42 हजार 200 का अर्थदंड अधिरोपित किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खनिज अधिकारी 15 दिन के अंदर अर्थदंड की उक्त राशि शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चत करें।
एसडीएम को सौंपी गई जिम्मेदारी
इसी आदेश में कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर अर्थदंड की राशि तय समय सीमा पर नहीं दर्ज कराई जाती है तो मैहर के एसडीएम नेहा स्टोन क्रेशर के प्रोपराइट रामनिवास उरमलिया की निजी स्वत्व की सभी भूमियों के खसरे के कॉलम नंबर-12 में इस आशय की टीप दर्ज कराएं कि अवैध खनिज उत्खनन के कारण अधिरोपित 1 करोड़ 11 लाख 42 हजार 200 रुपए शासन पक्ष में जमा कराए जाना है।
क्या है पूरा मामला
खनिज निरीक्षक ने जिला खनिज अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन सौंपा था कि मेसर्स नेहा स्टोन क्रेशर द्वारा मैहर तहसील क्षेत्र के जुरवा की आराजी नंबर-49 में 111422 घन मीटर खनिज बोल्डर का अवैध उत्खनन किया गया है। जिला खनिज अधिकारी के इसी प्रतिवेदन पर विचारण करते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम- 1996 के नियम 53(5) में प्रदत्त शक्तियों के तहत उत्खनित खनिज पत्थर मात्रा 111422 घन मीटर की निर्धारित रायल्टी राशि 55 लाख 71 हजार 100 रुपए का दोगुना एक करोड़ 11 लाख 42 हजार 200 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
Created On :   7 Nov 2020 6:17 PM IST