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पुणे में पानी की किल्लत को लेकर 11 संगठनों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे में पानी कि किल्लत को लेकर 11 संगठनों ने बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि स्थानिय निकाय को नागरिको को रोजाना 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। पानी उपलब्ध कराना स्थानिय निकाय की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को लेकर पुणे जिला को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी सहित अन्य सोसायटियों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि हाउसिंग सोसायटियों को पानी की आपूर्ति के लिए मजबूरन बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। याचिका में कहा गया है कि एक हाउसिंग सोसायटी को एक साल में डेढ करोड़ रुपए सिर्फ पानी की आपूर्ति पर खर्च करने पड़ते है। याचिका में कहा गया है कि हर नागरिक रोजाना घरेलू इस्तेमाल के लिए 135 लीटर पानी पाने का हक रखता है। वर्तमान में हाउसिंग सोसायटी में रहनेवाले लोगों को रोजाना 25 लीटर से भी कम पानी मिलता है। इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है।
Created On :   9 Aug 2022 7:54 PM IST