शराब ठेकेदार की कार से FST ने बरामद किए 12 लाख

12 lac rupees recovered by the FST from liquor contractors car
शराब ठेकेदार की कार से FST ने बरामद किए 12 लाख
शराब ठेकेदार की कार से FST ने बरामद किए 12 लाख

डिजिटल डेस्क, उमरियापान/कटनी। लोकसभा निर्वाचन में आचार संहिता के दौरान एफएसटी ने शराब ठेकेदार की कार से 12 लाख रुपए नगद जब्त किए। रुपए के बारे में ठेकेदार किसी तरह का दस्तावेज नहीं दिखा सका। जिसके बाद जब्त रुपए को कोषालय में जमा कराए गए हैं।

वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई
उमरियापान के झंडा चौक में शुक्रवार को पुलिस की टीम वाहनों के आने-जाने पर नजर रखते हुए सघन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान चार पहिया वाहन डस्टर वाहन क्रमांक एमपी-21-एमयू-5454 में सवार व्यक्ति अनिल कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद पटेल निवासी छोटी पोंड़ी उमरियापान से जांच के दौरान संदिग्ध रुप से परिवहन करते हुए 12 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। एफ एस दल के प्रभारी अधिकारी यूके तिवारी के नेतृत्व में जब्त की गई राशि को जिला कोषालय में जमा करा दिया गया है। साथ ही मौके पर की गई कार्यवाही का अनुलग्नक, जप्तीनामा, स्थल पंचनामा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है।

वसूली करके लौट रहा था ड्राइवर
शराब ठेकेदार का रुपए बताया जा रहा है। वाहन चालक ने बताया कि आसपास के दुकानों से जो शराब की बिक्री हुई थी। उसी रुपए को कार में रखा गया था। पुलिस ने आवश्यक दस्तावेज मांगते हुए आचार संहिता का उल्लेख भी किया। जिसमें बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन में कितनी राशि ले जाने की अनुमति दी गई है। इसके बाद कर्मचारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जिसके बाद रुपए की जब्तीनामा की गई।  

लगातार हो रही कार्रवाई
चुनाव में अवैध रुप से शराब, सामग्री, राशि का उपयोग नहीं होने पाए, जिसके लिए थाना क्षेत्रों में उड़नदस्ता का गठन किया गया है। एफएस दल के द्वारा यहां पर चौबीस घंटे निगरानी रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.पंकज जैन ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में तीन पालियों में ड्यूटी करने के लिए अलग-अलग दल का गठन किया है। सभी जगहों पर एफएसटी बराबर नजर रखे हुए है।

संपत्ति विरूपण का मामला दर्ज
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद जिले के कोतवाली थाने में सम्पत्ति विरुपण का पहला मामला दर्ज किया गया है। नगर के शहीद द्वार के समीप बिजली के खम्भे में एक शोरूम एवं स्कूल का फ्लैक्स लगाने पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मप्र सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेष मिश्रा ने बताया कि गश्त के दौरान बिजली के खम्भे में शोरूम एवं प्राइवेट स्कूल के बैनर, फ्लैक्स लगे होने पर कार्यवाही की गई। दोनों संस्थाओं के संचालकों से पूछताछ कर आगे कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 10 मार्च को लोकसभा चुनावों की तिथियां घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई थी। आचार संहिता लागू होने के 12 दिन बाद भी शासकीय सम्पत्तियों पर बैनर, फ्लैक्स लगे हैं।

Created On :   23 March 2019 9:45 PM IST

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