सड़क हादसे में जान गावंनेवाली युवती के परिजनों को 14 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का  निर्देश

14 lakh as compensation to family of girl who lost her life in road accident
सड़क हादसे में जान गावंनेवाली युवती के परिजनों को 14 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का  निर्देश
सड़क हादसे में जान गावंनेवाली युवती के परिजनों को 14 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का  निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना के चलते जान गवाने वाली युवती के परिजनों को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 14 लाख 58 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है। एक टेंपो की ठोकर से जब ठाणे में सड़क हादसा हुआ, तो युवती स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी थी। नवंबर 2016 में सड़क हादसे के कुछ समय बाद युवती के पारिजनों (माँ व दो बहनों) ने ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग को लेकर दावा दायर किया था। 

ट्रिब्यूनल के सदस्य आरएन रोकड़े के सामने इस प्रकरण से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद रोकड़े ने पाया कि सड़क हादसे में जान गवाने वाली युवती प्रबंधन शिक्षा में स्नातक (बीएमएस) थी। उसने एचआर का डिप्लोमा भी किया था। इस लिहाज से भविष्य में उसे अच्छी नौकरी मिलती। हादसे से पहले वह 12 हजार रुपए कमाती भी थी। 

वहीं बीमा कंपनी ने दावा किया कि युवती की आय से जुड़ा कोई सबूत नहीं पेश किया गया है। इसके साथ ही सड़क हादसा स्कूटर चालक की लापरवाही से हुआ है।  ट्रिब्यूनल ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए टेंपो मालिक ब बीमा कंपनी को पीड़ित युवती के परिजनों को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजे के रुप में 14 लाख 58 हजार रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया। 
 

Created On :   2 Sept 2020 8:53 PM IST

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