लीज मिली 148 हेक्टेयर की,  300 हेक्टेयर जमीन पर किया बाक्साइड उत्खनन 

148 hectares leased, boxed excavation done on 300 hectares of land
लीज मिली 148 हेक्टेयर की,  300 हेक्टेयर जमीन पर किया बाक्साइड उत्खनन 
लीज मिली 148 हेक्टेयर की,  300 हेक्टेयर जमीन पर किया बाक्साइड उत्खनन 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि अनूपपुर जिले के जैतहरी में राज्य सरकार ने स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन को 148 हेक्टेयर जमीन लीज पर बाक्साइड उत्त्खनन के लिए लीज पर दी गई थी। स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन ने इस जमीन को सब-लीज पर दे दिया। जमीन को सब लीज पर लेने वाली कंपनी ने 300 एकड़ जमीन पर उत्खनन कर लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने राज्य शासन, प्रमुख सचिव माइनिंग, स्टेट माइनिंग कार्पोंरेशन, अनूपपुर कलेक्टर और एसडीओ को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। 
स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन ने कई गलत जानकारी दी
पूर्व जिला पंचायत सदस्य और जैतहरी अनूपपुर निवासी बुद्द्धसेन राठौर, लेखराम सिंह और अन्य की ओर से  अवैध रूप से बाक्साइड उत्खनन और लीज की शर्तों का उल्लघंन करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 5 जुलाई 2005 को जैतहरी अनूपपुर में स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन को बाक्साइड निकालने के लिए 148 हेक्टेयर जमीन 30 साल की लीज पर दी थी। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और शांति तिवारी ने तर्क दिया कि बाक्साइड उत्खनन के लिए जमीन लेने के लिए स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन ने कई गलत जानकारी दी। माइनिंग कार्पोरेशन ने कहा कि 148 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह बंजर है। हकीकत में यहां की 80 हेक्टेयर जमीन पर खेती की जा रही थी। इसके बाद कार्पोरेशन ने जमीन को सब लीज पर कटनी बाक्साइड लिमिटेड को दे दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार ने 148 हेक्टेयर जमीन बाक्साइड खनन के लिए लीज पर दी थी, लेकिन 300 हेक्टेयर जमीन पर बाक्साइड उत्खनन किया गया है। लीज की शर्तों के अनुसार बाक्साइड उत्त्खनन के बाद खदान को भरा जाना था, लेकिन खदानों को नहीं भरा गया। याचिकाकर्ताओं ने अवैध रूप से बाक्साइड उत्खनन के खिलाफ कलेक्टर अनूपपुर से शिकायत की थी। कलेक्टर ने 9 जुलाई 2019 को एसडीओ को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अभी तक एसडीओ ने अवैध उत्खनन की जांच कर रिपोर्ट पेश नहीं की है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

Created On :   17 Sept 2019 1:59 PM IST

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