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तीन ट्रकों में भर कर लाए 164 श्रमिक - झुकेही बार्डर पर पुलिस ने जब्त किए वाहन,चालक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क सतना। गुजरात के सूरत से कामगारों की भगदड़ का फायदा उठाकर जेब गर्म कर रहे,वाहन मालिक तमाम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके प्रमाण मंगलवार शाम को जिले के झुकेही में बार्डर चेक पोस्ट पर मिले,जहां तीन मिनी ट्रक सूरत से 164 मजदूरों को लेकर पहुंच गए थे। उक्त जानकारी देते हुए अमदरा टीआई अरुण मर्सकोले ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक जीजे -05 एजेड 1874,जीजे 06 एजेड 7652 और जीजे 23 वाई 8762 को रोककर तलाशी ली गई तो उनमें क्रमश: 60 और 50-50 कामगार सवार मिले,जिनसे किराये के तौर पर तीन-तीन हजार रुपए वसूल किए गए थे। इस संबंध में जब ट्रक चालक अनिल कुमार निषाद पुत्र राजमणि 34 वर्ष निवासी कोरांव-प्रयागराज,नसीमुद्दीन खान पुत्र शमशुद्दीन 42 वर्ष निवासी हनुमानगंज-प्रतापगढ़ और दयाराम चौहान पुत्र बुद्धराम 24 वर्ष निवासी मोतीगंज -गोंड़ा से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने मालिकों के कहने पर सवारी लाने की बात कहीं,लेकिन तीनों के पास परमिट और सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी अनुमति पत्र नहीं था।
मुकदमा दर्ज
ऐसे में पुलिस ने तीनों मिनी ट्रक जब्त कर आरोपी चालकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188,269 और 270 के अलावा एमव्ही एक्ट की धारा 66/192 और 146/196 के अपराध पंजीबद्ध किए गए। पुलिस टीम ने मौके पर ही सभी कामगारों की जांच कराई और सैनिटाइजेशन के बाद नगरीय निकाय के अधिकारियों की मदद से क्वारंटीन कराया। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी योगेश कुम्हरे, एसआई दशरथ सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक भागचंद्र, शशि शेखर,आरक्षक विजय शर्मा और विजय प्रताप सिंह शामिल थे।
जसो में पकड़ा माल वाहक
उधर जसो थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने बिना परमिट 34 लोगों को गुजरात से लेकर दुरेहा बार्डर पर पहुंचे ट्रक क्रमांक जीजे 19 एक्स 1053 को पकड़ लिया। पुलिस ने मजदूरों को जांच और सैनिटाइजेशन के बाद क्वारंटीन कराया तो ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ एमव्ही एक्ट की धारा 39/192,66/192 और 66/192 (ए) के तहत कायमी की गई।
तीन बसों के चालान आरटीओ के समक्ष पेश
इसी प्रकार परमिट से ज्यादा सवारी लेकर सूरत से जसो पहुंची तीन बसों के चालान आरटीओ के पास पेश किए गए। इस कार्रवाई में बस क्रमांक जीजे 14 एक्स 9779 में 40 के बजाय 50,बस क्रमांक जीजे 19 एक्स 9797 में 35 की अनुमति पर 53 और जीजे 14 एक्स 7997 में 35 की जगह 47 लोगों को बैठाया गया था। इस बसों के चालकों पर एमव्ही एक्ट की धारा 66/192 (डी) का अपराध दर्ज किया गया।
Created On :   6 May 2020 6:57 PM IST