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सराफा व्यापारी के घर डकैती, आरोपियों को 7 -7 साल की सजा
डिजिटल डेस्क सिवनी। जिले के लखनादौन अपर सत्र न्यायालय ने 7 साल पहले लखनादौन के परासिया गांव में सराफा व्यापारी से डकैती के चर्चित मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। इस चर्चित डकैती कांड में शामिल एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है। जबकि अन्य दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। साल 2010 में लखनदौन थाना अंतर्गत परासिया फारेस्ट नाके के नजदीक इंदौर के सराफा व्यापारी से बंदूक की नोक पर 6 लोगों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रमन सिंह सिकरवार के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लखनादौन कोर्ट मेंपेश किया था।
विशेष लोक अभियोजक रमेश उइके ने अभियोजन के संबंध में बताया कि साल 2010 में सिवनी से लखनादौन होते हुए इंदौर लौट रहे सराफा व्यापारी कैलाश सोनी के साथ परासिया गांव के नजदीक डकैती की वारदात की गई थी। इंडिका कार में सिवनी से पीछा करते आ रहे 6 आरोपियों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से लाखों स्र्पए नगदी और कई किलो सोना लूटा था। प्रकरण में सुनवाई के बाद शुक्रवार को लखनादौन के अपर सत्र न्यायाधीश एमके मण्डलोई ने दिए फैसले में तीन आरोपियों को डकैती का दोषी पाकर सजा से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक उइके ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी अमित रामास्वामी और गणेश श्रीवास्त्री को धारा 392, 34, 398 आईपीसी में 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर पांच-पांच हजार स्र्पए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी सत्येन्द्र जंघारे को धारा 411 और 414 आईपीसी में दोषी पाकर तीन साल की कैद और पांच हजार स्र्पए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपियों दीपक उर्फ करिया एवं सुरेश मकवाना के खिलाफ साक्ष्य ना मिलने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। इस प्रकरण में शामिल एक अन्य आरोपी शेरसिंह की पहले ही मौत हो चुकी है।
Created On :   9 Dec 2017 12:45 PM IST