वन्य जीवों के हमले में मारे जाने वालों के परिजन को मिलेगा 20 लाख का मुआवजा 

20 lakh compensation will be given to the families of those killed in the attack of wild animals
वन्य जीवों के हमले में मारे जाने वालों के परिजन को मिलेगा 20 लाख का मुआवजा 
घोषणा वन्य जीवों के हमले में मारे जाने वालों के परिजन को मिलेगा 20 लाख का मुआवजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वन्य जीवों के हमले मे मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंगलवार को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर,भालू, लकड़बग्घा, सियार, हाथी जैसे वन्य जीवों के हमले में मरने वालों परिजनों को 10 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे जबकि 10 लाख रुपए बैंक में सावधि जमा के रुप में रखे जाएंगे जिसका ब्याज परिवार को मिलता रहेगा। 

इसके अलावा वन्य जीवों के हमले में हमेशा के लिए अपंग हुए व्यक्ति को 5 लाख रुपए और गंभीर रुप से जख्मी व्यक्ति को सवा लाख रुपए और मामूली जख्मी को 20 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। वन्य जीव के हमले में गाय, भैंस के मरने पर मिलने वाला मुआवजा 60 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपए कर दिया गया है जबकि अपंग होने पर 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। भेड़, बकरी की मौत पर मिलने वाली रकम 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दी गई है जबकि इनके अपंग होने पर 5 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 

मुनगंटीवार ने कहा कि वन विभाग जंगलों के संवर्धन के लिए अच्छे तरीक से काम कर रहा है इसलिए वन्य प्राणियों की संख्या काफी बढ़ी है। वन्य जीवों और इंसानों के बीच टकराव रोकने के लिए वन विभाग वनों के करीब स्थित गांवों में रहने वालों को लगातार जागरूक कर रहा है। इसके अलावा डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के तहत स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। मुनगंटीवार ने बताया कि राज्य में वन्य प्राणियों के हमलों में साल 2019 में 47, वर्ष 2020 में 80 जबकि 2021 में 86 लोगों की जान गई। 

Created On :   24 Aug 2022 10:44 PM IST

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