नकली रेमडेसिविर मामले में 302 सहित अन्य धाराओं में दर्ज हो 209 एफआईआर

209 FIR should be registered in other sections including 302 in fake Remdesivir case
नकली रेमडेसिविर मामले में 302 सहित अन्य धाराओं में दर्ज हो 209 एफआईआर
नकली रेमडेसिविर मामले में 302 सहित अन्य धाराओं में दर्ज हो 209 एफआईआर

हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर पुलिस को सौंपा अभ्यावेदन
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
नकली रेमडेसिविर मामले में हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर पुलिस को अभ्यावेदन सौंपकर 302 सहित अन्य धाराओं के तहत 209 एफआईआर दर्ज करने की माँग की गई है। हाथीताल निवासी अधिवक्ता संजय वर्मा की ओर से सौंपे गए अभ्यावेदन में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 24 मई 2021 को निर्देश दिया है कि विवेचना अधिकारी नकली रेमडेसिविर मामले में साक्ष्य के आधार पर चालान पेश करें। पुलिस जाँच में पाया गया है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कुल 209 मरीजों को लगाए गए हैं। इनमें से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए 9 मामलों में धारा 302 और शेष मामलों में धारा 307 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। नकली रेमडेसिविर लगने से मृत मरीजों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की भी माँग की गई है। 
 

Created On :   1 Jun 2021 4:24 PM IST

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