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निजी स्कूलों में 7915 आरक्षित सीटों के लिए आए 2142 आवेदन - आरटीई7 737 ने ही कराए दस्तावेज वैरिफाई, तीन दिन शेष
डिजिटल डेस्क जबलपुर । नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के 776 निजी स्कूलों में 7915 सीटें आरक्षित की गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके लिए केवल 2142 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। इन आवेदनों में मात्र 737 आवेदकों ने ही दस्तावेज वैरिफाई कराए हैं। बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की गई जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किये गए हैं, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केन्द्र, जो सामान्यत: शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल है, वहाँ ले जाकर सत्यापन करवा लें। सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार और आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। मूल दस्तावेजों में मुख्यत: जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि है।
बच्चों को ले जाने की जरूरत नहीं
कोरोना को ध्यान में रखते हुये बच्चों को सत्यापन केन्द्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन-कर्ता अधिकारियों को आरटीई एमपी मोबाइल एप से सत्यापन करने की पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की गई है। सत्यापन के बाद तुरंत ही पालक को पात्र अथवा अपात्र होने की सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है। पालक इस एप को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
Created On :   28 Jun 2021 3:40 PM IST