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ज्यादा ब्याज के लालच में 241 निवेशकों ने गंवाई जमापूंजी, करोड़ो की ठगी करने वाले दो गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। निवेश पर सालाना 12 फीसदी से ज्यादा ब्याज का लालच देकर 241 निवेशकों को 78 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले दो आरोपियों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शुरूआती कुछ महीने में निवेशकों को ब्याज दिए, लेकिन बाद में न ही ब्याज मिला और न तो मूल रकम ही लौटाई गई। मामले मेंं पुलिस छह और आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हसमुख गोगारी और पंकज छेड़ा है। दोनों चार और आरोपियों के साथ मिलकर रमणीक हसमुख एसोसिएट नाम की कंपनी चलाते थे। डीसीपी पराग मानेरे ने मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को 1 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
मामले में रमणीक डेढिया, दिलेश विरा, मुकेश छेड़ा, कुशाल छेड़ा के साथ आरोपियों के दो रिश्तेदारों हेमंत छेड़ा और जयेश डेढिया को भी पुलिस तलाश कर रही है। मामले में गोरेगांव इलाके में रहने वाले राजेश शाह नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत की। एक बैंक में पड़े पद पर काम करने वाले शाह ने बताया कि रमणीक हसमुख एसोसिएट में उन्होंने साल 2016 में 48 लाख रुपए का निवेश किया था। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें हर महीने 1.05 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा। साथ ही वे जब भी पैसे वापस मांगेंगे एक महीने के भीतर उन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा। प्रामिसरी नोट के जरिए कंपनी की ओर से इस बात की लिखित आश्वासन भी दिया गया था। आरोपियों ने बताया था कि कंपनी के जरिए दूसरी जगहों पर निवेश किया जाता है जहां से उन्हें काफी मुनाफा होता है। इसी में से निवेशकों को पैसा दिया जाता है।
शुरूआत में कुछ महीनों तक शाह को हर महीने वादे के मुताबिक ब्याज दिए जाते रहे। लेकिन जनवरी 2018 के बाद उन्हें ब्याज मिलना बंद हो गया। यही नहीं उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्हें बताया गया कि नोट बंदी के चलते पैसे वापस करना संभव नहीं है। शाह कंपनी के माटुंगा स्थित ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि कई और लोगों को इसी तरह चूना लगाया गया है और कंपनी चलाने वालों ने अपने रिश्तेदारों की आठ कंपनियों में ही लोगों के पैसों को निवेश कर दिया था। इसके बाद शाह ने 77 अन्य निवेशकों के साथ मिलकर माटुंगा पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत की। शिकायतकर्ताओं की संख्या और ठगी की रकम बढ़ने लगी तो इसकी छानबीन आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई। अबतक आरोपियों के खिलाफ 241 निवेशक शिकायत कर चुके हैं। सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र सांगले ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 120(बी), 34 से साथ एमपीआईडी कानून की संबंधित धाराओं के तहत साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
Created On :   27 Sept 2020 6:13 PM IST