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कोरोना पीडि़त वकीलों को दी जाएगी 25 हजार रुपए की सहायता
डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्टेट बार कौंसिल द्वारा कोरोना पीडि़त वकीलों को 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों के वकीलों को मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार नहीं बल्कि स्टेट बार कौंसिल ने अपने मद से 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कौंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी, को-चेयरमैन मनीष तिवारी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में वकीलों की मदद के लिए कौंसिल ने मप्र अधिवक्ता सहायता योजना 2021 बनाई है। जिसमें कोरोना पीडि़त वकील को 25 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। शैलेन्द्र वर्मा के अलावा कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अहादुल्ला उस्मानी भी मौजूद थे।
प्रत्येक वकील को 10 हजार रुपए की मदद दी जाए - वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को स्टेट बार कौंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी, को-चेयरमैन मनीष तिवारी और शैलेन्द्र वर्मा से मुलाकात कर आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों को कोरोना काल में गुजर-बसर के लिए 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की माँग की है। इस मौके पर रूपेश पटेल, आकाश शर्मा और सुजीत सिंह ठाकुर मौजूद थे।
कोरोना से मृत वकीलों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की माँग - जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव मनीष मिश्रा ने स्टेट बार कौंसिल और राज्य सरकार से कोरोना से मृत वकीलों के परिजनों को 10 लाख दिए जाने की माँग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन को पत्र भेजा गया है। पत्र में कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों को भी आर्थिक सहायता दिए जाने की माँग की गई है।
Created On :   18 May 2021 4:01 PM IST