27 फीसदी ओबीसी आरक्षण अध्यादेश जारी, मिली राज्यपाल की मंजूरी 

27 percent OBC reservation ordinance issued, got the approval of the governor
27 फीसदी ओबीसी आरक्षण अध्यादेश जारी, मिली राज्यपाल की मंजूरी 
Reservation 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण अध्यादेश जारी, मिली राज्यपाल की मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अगले साल होने वाले मनपा और नगर परिषद के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। जबकि मनपा और नगर परिषदों में सभी समुदायों के आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मनपा और नगर परिषदों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित अध्यादेश जारी कर दिया है। बीते 22 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने नगर निकायों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने का फैसला किया था। जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। इसके पहले राज्यपाल बीते 23 सितंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मंजूरी दी थी। 

नगर परिषदों में दो सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू 

राज्यपाल ने नगर परिषदों में दो सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके पहले राज्यपाल ने मुंबई छोड़कर बाकी मनपा क्षेत्रों में तीन सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करने के अध्यादेश को 30 सितंबर को मंजूरी दी थी। 
 

Created On :   4 Oct 2021 10:01 PM IST

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