सड़क और फुटपाथ से 3 मीटर की दूरी जरूरी, वरना हर यूनिपोल अवैध, मीडिया पॉलिसी के नियम का जमकर उड़ रहा माखौल

3 meters distance from road and footpath required, otherwise every unipole illegal, rule flying
सड़क और फुटपाथ से 3 मीटर की दूरी जरूरी, वरना हर यूनिपोल अवैध, मीडिया पॉलिसी के नियम का जमकर उड़ रहा माखौल
सड़क और फुटपाथ से 3 मीटर की दूरी जरूरी, वरना हर यूनिपोल अवैध, मीडिया पॉलिसी के नियम का जमकर उड़ रहा माखौल

नियमों की अनदेखी - अधिकांश यूनिपोल सड़क से सटकर लगे, कई तो फुटपाथ पर ही ठोक दिए गए, इसके बाद भी नगर िनगम अधिकारियों ने आज तक नहीं की कोई कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया पॉलिसी 2017 का जब निर्माण किया गया तो राहगीरों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाए गए कि किसी भी सड़क और फुटपाथ से लगभग 3 मीटर यानी 6 फीट से अधिक की दूरी पर ही यूनिपोल लगाए जा सकेंगे। इस दूरी से कम में यदि कोई भी यूनिपोल लगाया जाता है तो वह नियमों के खिलाफ होगा और उसे हर हाल में निकालना ही होगा। इसके साथ ही नियम है कि विज्ञापन सम्बंधी किसी भी स्ट्रक्चर से पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए और वृक्षों को छिपाया नहीं जा सकता लेकिन नर्मदा रोड पर लगभग हर यूनिपोल वृक्षों पर ही मंडराता नजर आता है। आखिर नियम बनाने वाले नियमों का पालन कब करेंगे यह समझ नहीं आता है, या फिर ये नियम केवल दिखावे के लिए बनाए गए हैं। 
शहरों को होर्डिंग माफिया से बचाने के लिए कुछ ईमानदार अधिकारियों ने मीडिया पॉलिसी में ऐसे नियम बनाए ताकि शहरों का वजूद कायम रहे और जो अँधेरगर्दी होर्डिंग के समय हुई वैसी ही यूनिपोल में न हो। यही कारण है कि आउटडोर मीडिया पॉलिसी 2017 में नियम बनाए गए कि यूनिपोल सड़क से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहेंगे। फुटपाथ पर तो किसी भी कीमत पर यूनिपोल नहीं लगाए जा सकेंगे क्योंकि फुटपाथ पर लोग पैदल चलते हैं और भारी भरकम स्ट्रक्चर को नागरिकों से दूर ही रखने का प्रयास किया गया था लेकिन चंद कमीशनखोर अधिकारियों की मनमानी के चलते आज लोग टनों वजनी इन यूनिपोल के नीचे से निकलने मजबूर हैं। आखिर वे कौन से कारण हैं कि मीडिया पॉलिसी का पालन नहीं कराया जा रहा है। किसी भी शहर के नागरिकों की जान सबसे कीमती होती है लेकिन यहाँ तो जान से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। नर्मदा रोड पर अधिकांश यूनिपोल एक तरह से सड़क पर ही लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ सड़क से लगकर एनएमटी बनाया गया है और एनएमटी भी सड़क का ही हिस्सा है जिस पर साइकिलें चलती हैं तो इस प्रकार यहाँ लगे तमाम यूनिपोल अवैध हो जाते हैं और अवैध के लिए मीडिया पॉलिसी में नियम है कि ऐसे यूनिपोल तत्काल हटाए जाने चाहिए। 
वृक्षों और बिजली की लाइनों से दूर होने चाहिए
मीडिया पॉलिसी में इस बात के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं कि वृक्षों को यूनिपोल से किसी प्रकार नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए यूनिपोल वृक्षों से दूर होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण यूनिपोल से ज्यादा जरूरी है लेकिन रुपयों की लालच में निगम के अधिकारी और एजेंसी संचालक पर्यावरण की तरफ देखते ही नहीं हैं। नर्मदा रोड पर तो कटंगा से लेकर ग्वारीघाट तक हरियाली के बीच ही यूनिपोल लगाए गए हैं। यही हाल बिजली की लाइनों का भी है। नियमानुसार कोई भी यूनिपोल बिजली पोल और बिजली की लाइन के पास नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ तो ट्रांसफार्मर के पास ही यूनिपोल लगा दिए गए लाइन की तो पूछिए ही मत। 

Created On :   15 Feb 2021 2:07 PM IST

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