नाबालिग का पीछा करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

3-year sentence for accused of chasing a minor
नाबालिग का पीछा करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
नाबालिग का पीछा करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

 पाक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
बुरी नीयत से एक नाबालिग लड़की का पीछा करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। पाक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश श्रीमति इंद्रा सिंह की अदालत ने आरोपी पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 27 अक्टूबर 2018 को पीडि़त लड़की ने गोरखपुर थाने में शिकायत देकर कहा था कि कुछ दिन पहले वह स्कूल से घर जाने के लिए अपनी वैन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उसकी सहपाठी आई और कहा कि आरोपी कृष्ण कुमार उसे बाहर बुला रहा है। बाहर जाने पर आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा। छात्रा द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने गालियां देकर उसे दो थप्पड़ भी मारे। छात्रा की सहेलियों ने आकर बीच बचाव किया तो आरोपी ने वहां से भागते हुए छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। घर जाकर छात्रा ने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। 27 अक्टूबर 2018 को जब छात्रा स्कूल से वापस घर जा रही थी तब आरोपी कृष्ण कुमार ने फिर से उसका बुरी नीयत से पीछा किया। इस पर छात्रा ने अपने पिता के साथ जाकर गोरखपुर थाने में शिकायत दी, जिस पर आरोपी के खइलाफ भादंवि और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।

Created On :   7 Jan 2020 2:16 PM IST

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