मासूम से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ को 3 साल की सजा

3 year sentence for middle-aged molesting innocent
 मासूम से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ को 3 साल की सजा
 मासूम से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ को 3 साल की सजा

पाक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
कक्षा तीसरी में पढऩे वाली बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले 50 साल के आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने  तीन साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने आरोपी पर 6 हजार रुपये का जुर्मान भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार खमरिया थाने में शिकायत दी गई थी कि 21 सितंबर 2017 को बारिश होने के कारण पीडि़त बच्ची स्कूल नहीं गई थी। बच्ची के माता-पिता काम पर गए थे और वह घर के बाहर सड़क पर खेल रही थी। उसी दौरान बीरनेर कालोनी खमरिया में रहने वाला 50 वर्षीय श्रीकोल वहां आया और बच्ची को पैसे का लालच देकर बाड़ी में ले गए। वहां पर आरोपी द्वारा की जा रही गलत हरकतों से बच्ची ने चीखना शुरु कर दिया। इस पर बच्ची की बुआ जैसे ही वहां पहुंची तो आरोपी भाग निकला। शिकायत पर पुलिस ने छेडख़ानी और पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।

Created On :   12 Feb 2020 1:39 PM IST

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