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सतना: बंदियों के लिए 300 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत
डिजिटल डेस्क, सतना। सतना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जेलों में निरुद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किया जाए। जेल अधीक्षक श्री अखिलेश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने का समर्थन करती है। उपयुक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता प्रदान की गई है। कोरोना महामारी (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक जेल द्वारा पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही पूर्व में स्वीकृत 240 दिवस की आपात छुट्टी के स्थान पर 300 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाती है। आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
Created On :   28 Nov 2020 9:45 AM GMT