32 रुपए का कम दिया शहद, कीमत के साथ 2 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश - जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला

32 rupees less honey, ordered to pay 2 thousand rupees with the price - District Consumer Commission
32 रुपए का कम दिया शहद, कीमत के साथ 2 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश - जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला
32 रुपए का कम दिया शहद, कीमत के साथ 2 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश - जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  जिला उपभोक्ता आयोग ने 32 रुपए का शहद कम देने को सेवा में कमी माना है। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और न्यायिक सदस्य योमेश अग्रवाल ने कंपनी को आदेशित किया है कि एक माह के भीतर परिवादी को शहद की कीमत के साथ दो हजार रुपए हर्जाना दिया जाए। इसमें एक हजार रुपए मानसिक क्लेश और एक हजार रुपए वाद व्यय के शामिल हैं। 
यह प्रकरण नेपियर टाउन निवासी अधिवक्ता जीपी गुप्ता ने दायर किया था। दायर प्रकरण में कहा गया कि उन्होंने 6 दिसंबर 2018 को मेडिलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरू से एक किलो शहद मँगाया था। एक किलो शहद पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त शहद दिया जाना था। प्रकरण में कहा गया कि उन्हें केवल 20 प्रतिशत अतिरिक्त शहद दिया गया। उन्होंने ई-मेल के जरिए अनावेदक से शिकायत की, लेकिन कंपनी ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त शहद देने से इनकार कर दिया।  सुनवाई के बाद आयोग ने शहद की कीमत 32 रुपए के साथ 2 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। प्रकरण में परिवादी ने स्वयं पैरवी की।

Created On :   20 March 2021 3:25 PM IST

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