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38 कर्मियों ने किया साढ़े चार करोड़ रुपए का गबन
आर्थिक अनियमितता के प्रकरणों में वसूली करने और एफआईआर दर्ज कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सहकारी संस्थाओं और समितियों में गबन और धोखाधड़ी के प्रकरण तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक समितियों द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में 4 करोड़ 59 लाख 22 हजार 976 रुपए की वित्तीय अनियमितता और गबन प्रकरण सामने आये हैं जिनमें 38 कर्मी शामिल बताये गये हैं। इन कर्मियों से राशि की वसूली और एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही इन्हें सेवा से पृथक करने के निर्देश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दिए। प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ से कहा कि
अभी तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने उपायुक्त सहकारिता शिवम मिश्रा को निर्देशित किया कि दोषी कर्मियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाये, उनके विरुद्ध हर हाल में कड़ी कार्रवाई करायें।
इन मामलों में बरत रहे लापरवाही
ठ्ठ पाटन की सरोंद समिति में उपार्जन साख सीमा से अधिक आहरण, धान व गेहूँ की घटी राशि, प्रासंगिक व्यय व कमीशन से संस्था को 2 करोड़ 93 लाख 87 हजार 560 रुपये की हानि हुई। इसके लिए समिति प्रबंधक प्रेम नारायण अहिवासी, विश्वनाथ गोंटिया, गेंदालाल पटेल एवं समिति कर्मचारियों मेहरबान सिंह, यज्ञ नारायण पटेल, संदीप गर्ग, भूपत पांडे, राजकुमार, ऑपरेटर सचिन दुबे, अमित यादव, मनोज पटेल और मनोज गोस्वामी दोषी पाये गये। इन कर्मचारियों पर अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने व लापरवाही बरतने पर सहकारी बैंक के सीईओ ज्ञानेन्द्र पांडेय पर नाराजगी व्यक्त की। इस मामले में विभागीय जाँच जल्द पूरी कराने, नियमों के तहत कार्यवाही व राशि वसूलने सहित एफआईआर कराने के निर्देश दिये गये।
* उपार्जन केन्द्र उडऩामेड़ी में वर्ष 2014-15 में धान उपार्जन में 875.59 क्विंटल घटी की राशि 11 लाख 90 हजार 800 रुपए के लिए दोषी समिति प्रबंधक विश्वनाथ गोंटिया, केन्द्र प्रभारी अनिरुद्ध गोंटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर संदीप दुबे एवं सहायक जुगल किशोर को दोषी पाने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई।
* शहपुरा शाखा की समिति घुंसौर के समिति प्रबंधक रामाधार नंदेसरिया, मुन्ना लाल साहू एवं खरीदी प्रभारी समिति महेन्द्र यादव को वर्ष 2012-13 से 2014-15 में धान व * कटंगी शाखा की समिति नगना में समिति प्रबंधक विजय तिवारी जो अब सेवानिवृत्त हो गये हैं उनसे खाद्यान्न बिक्री में अनियमितता, गेहूँ व धान उपार्जन में सिलक की कमी में 11 लाख 48 हजार 241 रुपये के दोषी पाये गये।
* बरेला शाखा की समिति पड़वार के समिति प्रबंधक अनन्त बडग़ैंया वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में धान व गेहूँ उपार्जन में घटी के लिए दोषी पाये गये थे और उनसे 1 लाख 97 हजार 578 रुपये की वसूली भी की गई। इस मामले में जाँच कार्यवाही पूरी कराने के निर्देश दिये गये।
* शाखा पाटन की समिति सकरा के समिति प्रबंधक रामरुद्र शर्मा वर्ष 2015 में गेहूँ घटी एवं कैश क्रेडिट उपभोक्ता राशि सिलक शार्ट करने के मामले में 6 लाख 50 हजार 325 रुपए के दोषी पाये गये। इनसे राशि वसूलने और एफआईआर करने के निर्देश दिए गए।
* मझगवाँ समिति के कर्मचारी रामसुजान पटेल, अर्जुन पटेल वर्ष 2012-13 में राशि 9 लाख 92 हजार 906 रुपए की घटी के लिए दोषी पाये गये।
* शाखा चरगवाँ की समिति बजौरी में वर्ष 2011 में ऋण वितरण में अनियमितता की जाकर कूटरचित तरीके से फर्जी बही एवं क्रेडिट कार्ड तैयार कर फर्जी ऋण डाला जाकर 10 लाख 78 हजार रुपए का गबन किया गया जिसके लिए अजय तिवारी प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं राम सिंह मार्को समिति प्रबंधक दोषी पाये गये। जाँच कर कार्यवाही के निर्देश दिये।
* शाखा गोहलपुर समिति तेवर में फर्जी ऋण 44.23 लाख रुपए के दोषी शाखा प्रबंधक सुरेश पचौरी, समिति प्रबंधक हरिशंकर दुबे के विरुद्ध 18 अप्रैल 2015 को एफआईआर दर्ज है।
* शाखा पाटन समिति सकरा में वर्ष 2014-15 की घटी की राशि 76.34 लाख रुपए में प्रेमनारायण अहिवासी पर्यवेक्षक, देवेन्द्र यादव सहायक, ललित यादव ऑपरेटर दोषी पाये गये।
Created On :   18 Jan 2021 2:03 PM IST