हत्या की कोशिश के 4 आरोपियों को 23 वर्ष की सजा  

4 accused of attempted murder sentenced to 23 years
 हत्या की कोशिश के 4 आरोपियों को 23 वर्ष की सजा  
 हत्या की कोशिश के 4 आरोपियों को 23 वर्ष की सजा  

डिजिटल डेस्क सतना।  मैहर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिय़ा  की अदालत ने  हत्या के प्रयास के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी प्रमोद पांडेय और कमलेश पांडेय पुत्र लालजी पांडेय, साजन रजक पुत्र लवकुश और भास्कर मिश्रा पुत्र लालजी मिश्रा निवासी पुरानी बस्ती मैहर को 23 वर्ष के कारावास और 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी  गणेश पांडेय ने राज्य का पक्ष रखा। 
क्या है पूरा मामला 
पीआरओ फखरुद्दीन के मुताबिक वर्ष 2013 की 18 दिसंबर की रात सवा 11 बजे चारो आरोपी शिवनाथ शर्मा के  िपुरानी बस्ती नागा बाबा मंदिर के पास मैहर में स्थित घर में तलवार, राड और लाठी -डंडा से लैस होकर घुसे और गृह स्वामी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में आहत अमृतलाल मिश्रा ,कैलाश शर्मा और शोभनाथ बनुकर ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनकी भी पिटाई की। फरियादी कैलाश शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। अभियोजन ने 10 साक्षियों के कथन कराए। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अदालत ने चारो आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307, 307/4,460 ए, 323/34,325/34 के तहत सजा सुनाई है।  

Created On :   18 Dec 2019 2:27 PM IST

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