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अवैध कच्ची शराब की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार, 140 लीटर कच्ची शराब जब्त, 100 लीटर लाहन किया नष्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। चरगवाँ पुलिस ने ग्राम कमतिया में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब की तस्करी मे लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कब्जे से 140 लीटर कच्ची शराब जब्त की है, तो वहीं लगभग 100 लीटर लाहन को नष्ट किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर हड़कंप की स्थिति निर्मित रही।
थाना प्रभारी चरगवां रीतेश पाण्डेय ने बताया कि आज दिनांक 24-1-21 की सबह विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर कमतिया हार में ईट भट्टे के पास दबिश दी। यहां 4 व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ पर चारों ने अपने नाम किशन कोल उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम सकरी थाना तिलवारा हाल निवासी ग्राम कमतिया, मोहन गोंड़ उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम डोंगरझांसी हाल निवासी ग्राम कमतिया, महेश कोल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सकरी तिलवारा हाल ग्राम कमतिया, सूरज कोल उम्र 31 वर्ष निवासी सकरी तिलवारा हाल निवासी बताया है। किशन कोल 2 कुप्पों में 70 लीटर एवं मोहन गौंड़ 2 कुप्पों में 60 लीटर कच्ची शराब तथा महेश कोल एवं सूरज कोल कुप्पी में 5-5 लीटर कच्ची शरबा रखे मिला, जिसे जब्त करते हुए किशन कोल एवं मोहन गौंड़ के विरूद्ध प्रथक-प्रथक धारा 34(2) आबाकरी एक्ट तथा महेश कोल एवं सूरज कोल के विरूद्ध प्रथक प्रथक धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। कच्ची शराब उतारने हेतु तैयार किया हुआ लगभग 100 लीटर लाहन मौके पर ही नष्ट किया गया। आरेापियों को पकडऩे में सहायक उप निरीक्षक एसआर पटेल, आरक्षक प्रदीप पटेल, राजेश, सुधीर, रोशन, एवं कैलाश की सराहनीय भूमिका रही।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।