- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- रेत, गिट्टी के अवैध परिवहन के 4...
रेत, गिट्टी के अवैध परिवहन के 4 प्रकरणों में साढ़े 4 लाख का जुर्माना

कलेक्टर कोर्ट से हुए आदेश, जुर्माना न भरने पर वाहन राजसात करने के निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन के चार अलग-अलग मामलों में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दोषी व्यक्तियों पर साढ़े 4 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। वहीं आदेश में कहा गया है कि राशि जमा न करने पर वाहनों को राजसात किया जाए। कलेक्टर न्यायालय से हुए आदेश के अनुसार ग्राम कूड़ाकला शहपुरा स्थित नर्मदा घाट से खनिज विभाग द्वारा 8 दिसम्बर 2019 को रेत के अवैध परिवहन करते हुए हाइवा एमपी 20 एचबी 6108 को जब्त किया गया था। प्रकरण खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद वाहन चालक सुमित यादव तथा वाहन स्वामी मुकेश खरे एवं राजेश राजपूत पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इस तरह एक अन्य प्रकरण में गिट्टी के अवैध परिवहन करते कुंडम तहसील के ग्राम अमझर में डम्पर क्रमांक एमपी 20 जीए 2863 को पकड़ा गया था। जिसमें वाहन चालक परम सिंह ठाकुर व वाहन मालिक राममूर्ति चौरसिया पर 24 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। गिट्टी के अवैध परिवहन के एक अन्य मामले में हाइवा क्रमांक एमपी-21 एच 1491 को गोसलपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा था। वाहन चालक रत्नेश सेन एवं वाहन मालिक शशि वाजपेयी पर 42 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसी तरह अवैध परिवहन के मामले में एसडीएम शहपुरा, पुलिस, थाना प्रभारी बेलखेड़ा एवं खनिज निरीक्षक ने 8 दिसम्बर 2019 को कूड़ाकला शहपुरा के पास से हाइवा जब्त किए थे। इसमें से हाइवा वाहन क्रमांक एमपी 34 एच- 0513 रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया था। साथ ही अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध थाना बेलखेड़ा में खनिज रेत चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में 2 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
Created On :   3 Feb 2021 2:05 PM IST