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बिल्डरों के खिलाफ शिकायत कर रहे ग्राहक, महारेरा को हर रोज मिल रही 9 कंप्लेंट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अपना घर खरीदने का चाह रखने वाले बिल्डरों से किस कदर परेशान हैं, इसका अंदाज महाराष्ट्र रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) को मिल रही शिकायतों से लगाया जा सकता है। पिछले 15 महीनों के दौरान महारेरा को भवन निर्माताओं के खिलाफ 4017 शिकायते मिल चुकी हैं। यानि बिल्डरों के खिलाफ हर दिन 8 से 9 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। महारेरा को अब तक मिली शिकायतों में से 2200 मामलों का निपटारा करते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबकि 351 मामलों में अपील की गई है।
ग्राहकों के साथ बिल्डरों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया था। महाराष्ट्र सरकार ने इसे 1 मई 2017 से लागू किया है। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र का रेरा कानून प्रभावी माना जाता है। महारेरा के सचिव वंसत प्रभू ने दैनिक भास्कर को बताया कि 1 मई 2017 से 31 अगस्त 2018 तक महारेरा को 4017 शिकायतें मिली जिनमें से 2200 मामलों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। महारेरा के पास अब तक 17716 हाउसिंग प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए हैं। प्रभू कहते हैं कि घर खरीदने की योजना बना रहे लोग पहले इस बात की जांच कर ले कि भवन निर्माण परियोजना रेरा के पास रजिस्टर्ड है अथवा नहीं।
कारगार है सुलह-समाधान मंच
ग्राहकों और बिल्डरों के बीच पैदा होने वाले विवादों को शुरुआती स्तर पर निपटारे के लिए सुलह-समाधान मंच भी बनाया गया है। रेरा में शिकायत से पहले यहां अपनी समस्या बताई जा सकती है। इस मंच में भवन निर्माताओं के संगठनों और उपभोक्ता मंचों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। मुंबई के लिए 10, पुणे के लिए 5 और नागपुर में ऐसे 3 सुलह-समाधान मंच बनाए गए हैं। श्री प्रभू ने बताया कि रेरा में सुनवाई के लिए जहां 5 हजार रुपए की फीस देनी पड़ती है, वहीं सुलह-समाधान मंच में सिर्फ 1 हजार रुपए बतौर शुल्क देना पड़ता है।
अब तक इस मंच के पास 401 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें से 181 शिकायतों का निपटारा हो चुका है। प्रभू बताते हैं कि महारेरा में शिकायत करना बिल्कुल आसान है। महारेरा की वेबसाईट https://maharera.mahaonline.gov.in/ पर जाकर आनलाईन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वेबसाईट से शिकायतों की प्रगति के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है।
Created On :   3 Sept 2018 5:54 PM IST