5 बिल्डर ब्लैक लिस्टेड, बंधक प्लॉटों की होगी नीलामी - 5 साल में भी डेवलप नहीं की कॉलोनी, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

5 builders blacklisted, mortgage plots to be auctioned -, did not even respond to the notice
5 बिल्डर ब्लैक लिस्टेड, बंधक प्लॉटों की होगी नीलामी - 5 साल में भी डेवलप नहीं की कॉलोनी, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब
5 बिल्डर ब्लैक लिस्टेड, बंधक प्लॉटों की होगी नीलामी - 5 साल में भी डेवलप नहीं की कॉलोनी, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । विकसित और व्यवस्थित कॉलोनी का सपना दिखाकर आम लोगों को प्लॉट बेचने के बाद भी कॉलोनी को डेवलप न करने वाले 5 बिल्डरों पर प्रशासन ने िशकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने 5 बिल्डरों को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश दिये हैं। कार्यवाही उन बिल्डरों के खिलाफ की गई है जिन्होंने 5 साल बाद भी कॉलोनी का िवकास नहीं किया। इतना भर नहीं, कई बार नोटिस िदये गये लेकिन कोई जवाब जब नहीं आया। आदेश में कहा गया है कि कॉलोनियों के जो 25 फीसदी प्लॉट पंचायत के पास बंधक रखे गये हैं। तहसीलदार टेंडर के जरिए उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया पूरी करें और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) के अधिकारी कॉलोनी का स्टीमेट तैयार करें जिससे कॉलोनियाँ डेव्हलप की जा सकें। 
*    मेसर्स कल्याणिका एसोसिएट्स पार्टनर अंकित सिंह हाडा द्वारा पड़रिया तहसील जबलपुर में खसरा नंबर 209/3, 234/2,248, 249, 250 में रकबा 2.540 हेक्टेयर में कॉलोनी बनाई जा रही थी, लेकिन नियमानुसार कॉलोनी का विकास नहीं किया गया जिससे ब्लैक लिस्टेड किया गया। 
*    अनिल शर्मा निवासी शांतिनगर ने ग्राम पिपरिया बनियाखेड़ा तहसील पनागर में खसरा नंबर 70 रकबा 2.17.352 वर्गमीटर है यहाँ भी कॉलोनी में काम नहीं किया जिससे कार्रवाई हुई। 
3 साल की टाइम लिमिट
मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत नियम है कि बिल्डर को 3 साल में कॉलोनी का विकास करना होता है। जिसमें रोड, बिजली, पेयजल आदि के साथ ही गार्डन आदि की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन बिल्डरों द्वारा लापरवाही बरती जाती है। यही कारण है कि उनके 25 प्रतिशत प्लॉट बंधक रखे जाते हैं। 
*    नितिन ढिमोले निवासी गढ़ा ने नीमखेड़ा तहसील जबलपुर में खसरा नंबर 164, 131  में रकबा 1.48 हेक्टेयर में कॉलोनी का विकास नहीं किया जिससे ब्लैक लिस्टेड किया गया। 
*    अजय केशवानी निवासी सिविल लाइन ने नीमखेड़ा तहसील जबलपुर में खसरा नंबर 38/1 में रकबा 0.68 हेक्टेयर में प्लॉटिंग की लेकिन कॉलोनी विकास नहीं किया।
*    आरके राय पार्टनर मोहित राय निवासी आदर्श नगर ने पिपरिया खुर्द तहसील जबलपुर में खसरा नंबर 199/4, 201/2, 201/274/3, 201/275/3 में रकबा 3.136 हेक्टेयर में प्लॉटिंग की लेकिन कॉलोनी को डेव्हलप नहीं किया जिससे ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की गई। 

Created On :   30 Jun 2021 2:39 PM IST

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