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प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को लगाई जाए वैक्सीन
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने केन्द्र एवं राज्य सरकार से जवाब माँगा है। डिवीजन बैंच ने निर्देश दिया है कि 24 मई को सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग के एक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। यह जनहित याचिका स्टेट बार कौंसिल के सदस्य सुनील गुप्ता ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। इसको देखते हुए राज्य सरकार वैक्सीनेशन की नीति बनाए। याचिका में 2 माह के भीतर प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की माँग की गई है। अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने तर्क दिया कि देश के दूसरे राज्य ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन की खरीदी कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन की खरीदी कर नागरिकों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कई वैक्सीन कंपनियों ने केन्द्र सरकार को अनुमति के लिए आवेदन दिया है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने केन्द्र एवं राज्य सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
Created On :   20 May 2021 4:44 PM IST