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तलवार से हमला करने पर 5 साल की कैद

डिजिटल डेस्क,सतना। आम तोडऩे के पुराने विवाद पर घर में घुसकर तलवार से हमला करने वाले हमलावर को मैहर की अपर सत्र अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की कोर्ट ने आरोपी कल्लू वर्मन पिता प्रभूदयाल वर्मन निवासी भैंसासुर मैहर पर भादवि की धारा 326 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी गणेश पांडेय ने पक्ष रखा।
ये है मामला
अभियोजन के अनुसार 21 जून 2017 को आरोपी आम तोड़ रहा था। अशोक पटेल ने आम तोडऩे से मना किया तो आरोपी गाली-गलौज कर वहां से चला गया। दूसरे दिन दोपहर करीब 3 बजे आरोपी काशी प्रसाद पटेल के घर पहुंचा और गालियां देने लगा। मना करने पर तलवार से अशोक पटेल के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई। हल्ला-गोहार की आवाज पर आरोपी मौके से धमकी देते हुए फरार हो गया। मैहर थाना पुलिस ने सूचना पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अपराध प्रमाणित किए जाने के लिए अभियोजन की ओर से 6 साक्षियों सहित 5 दस्तावेज पेश किए गए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 2 साक्षियों का परीक्षण अदालत में कराया गया। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर अदालत ने आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   15 Dec 2022 4:31 PM IST












