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ट्रांसपोर्टरों और समितियों से वसूलो 61 लाख - गोदामों में कम पाया गया माल
डिजिटल डेस्क जबलपुर । किसानों से पिछले दो वर्षों में समर्थन मूल्य पर गेहूँ और धान खरीदी होने के बाद जब गोदामों तक धान और गेहूँ पहुँचा तो कम पाया गया। 9 अलग-अलग मामलों में शिकायत हुई, जाँच के बाद प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पहुँचा तो कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इन प्रकरणों में जिम्मेदार समितियों और ट्रांसपोर्टरों से राशि वसूलने के आदेश दिए। कलेक्टर ने आदेश में कहा कि जिला आपूर्ति नियंत्रक इनसे 61 लाख 44 हजार 684 रुपए की राशि हर हाल में वसूल करें। ठ्ठ वृहताकार सेवा सहकारी समिति बरेला से जुड़े प्रकरण में वर्ष 2019-20 में उपार्जन के बाद 106 क्विंटल गेहूँ की घटी के लिए कम पाए गेहूँ की कीमत 1 लाख 95 हजार 40 रुपए की वसूली के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। इसमें समिति व परिवहनकर्ता पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक दोनों से आधी-आधी राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
* वृहताकार सेवा सहकारी समिति चरगवां द्वारा वर्ष 2019-20 में किसानों से खरीदे गए गेहूँ की मात्रा में 105 क्विंटल की घटी के समिति से 96 हजार 600 रुपए व रीतेश रोडवेज आगा चौक से 96 हजार 600 रुपए और कुल 1 लाख 93 हजार 200 रुपए वसूली करने कहा गया है।
यहाँ हुई गड़बड़ी
* सेवा सहकारी समिति तलाड़ द्वारा वर्ष 2018-19 में किसानों से खरीदी गई धान में आई 727 क्विंटल की घटी के लिए समिति से 6 लाख 32 हजार 490 रुपए व पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक से भी 6 लाख 32 हजार 490 रुपए वसूली जाएगी।
* सेवा सहकारी समिति पोंडा द्वारा वर्ष 2019-20 में उपार्जित किए गए गेहूँ में घटी के मामले में 5 लाख 3 हजार 590 रुपए में परिवहनकर्ता और समिति से वसूली जाएगी। इसी तरह पोंडा की ही सेवा सहकारी संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 धान खरीदी में 668 क्विंटल की घटी मिली थी। इसमें 11 लाख 62 हजार 320 रुपए समिति व पंकजम ट्रांसपोर्ट से वसूलने के आदेश हैं।
Created On :   1 March 2021 2:31 PM IST