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नाबालिग के साथ रेप करने वाले 70 साल के शख्स को उम्र कैद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ मस्जिद में दुष्कर्म करनेवाले 70 साल के मस्जिद के ट्रस्टी नियाज रजा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 88 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश एमए बरालिया ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित नाबालिग लड़की को अरेबिक विषय के नोट्स देने के बहाने मस्जिद में बुलाया था। फिर उसे मस्जिद की पहली मंजिल पर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसका 12 मिनट का वीडियो भी बनाया। यहीं नहीं उसने वीडियों को अपने परिचितों को वायरल भी किया। यहीं नहीं आरोपी ने पीड़ित लड़की को धमकाया भी था।
एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इसके बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया फिर रजा को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। गोवंडी पुलिस ने रजा के खिलाफ सूचना प्रोद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया था।
जांच के बाद पुलिस ने रजा के खिलाफ मुंबई की पास्को कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान रजा द्वारा बनाए गए नाबालिग लड़की के वीडियो व मामले से जुड़े गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।
Created On :   18 May 2018 7:56 PM IST