बांगड़ कंपनी पर 72 करोड़ के जुर्माने का नोटिस - कलेक्टर कोर्ट का आदेश, मानेगाँव में अवैध उत्खनन मामले में हुई थी कार्रवाई

72 crore penalty notice on Bangar Company - Collector court order
बांगड़ कंपनी पर 72 करोड़ के जुर्माने का नोटिस - कलेक्टर कोर्ट का आदेश, मानेगाँव में अवैध उत्खनन मामले में हुई थी कार्रवाई
बांगड़ कंपनी पर 72 करोड़ के जुर्माने का नोटिस - कलेक्टर कोर्ट का आदेश, मानेगाँव में अवैध उत्खनन मामले में हुई थी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लगभग 72 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। यह प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पहुँचा था जहाँ से आदेश हुआ। 
नोटिस में कहा गया है कि पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन एवं भंडारण किया जा रहा था। शिकायत के आधार पर जब 2 फरवरी को एसडीएम जबलपुर नम: शिवाय अरजरिया ने टीम के साथ मानेगाँव के पास कार्रवाई की थी तो यहाँ पत्थरों का अवैध उत्खनन होते मिला था। टीम ने कार्रवाई के दौरान इस कंपनी के 4 हाइवा, 1 जेसीबी और 2 टू-टेन मशीनों को भी यहाँ से जब्त किया था। पर्यावरण संबंधी अनुमति के बिना कंपनी द्वारा क्रेशर संचालित कर उत्खनन एवं भंडारण कार्य किया जा रहा था। पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध उत्खनन के मामले में कलेक्टर ने बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध 71 करोड़ 87 लाख 82 हजार 750 रुपए का अर्थदंड की वसूली का नोटिस कंपनी द्वारा 4 लाख 10 हजार 733 घनमीटर पत्थर के अवैध उत्खनन किये जाने पर जारी किया है।
पहले लग चुका है 3 करोड़ का जुर्माना -  सड़क निर्माण कंपनी पर पहले भी 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है। वहीं कार्रवाई के दौरान बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मानेगाँव के खसरा नंबर 105 की जिस भूमि पर अवैध रूप से क्रेशर संचालित किया जा रहा था वहाँ तालाबनुमा बड़े गड्ढे बन गये थे। मौके पर छोटे-छोटे पहाड़ों के स्वरूप में बड़ी मात्रा में गिट्टी भी भंडारित पाई गई थी।
 

Created On :   27 March 2021 2:04 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story