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होटल को बना दिया गोदाम, 80 लाख के अवैध पटाखे जब्त

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जरीपटका क्षेत्र में एक बंद होटल के अंदर पुलिस ने छापा मारा। इस होटल से करीब 80 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पाटनकर चौक से भीम चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर होटल रॉयल पैलेस में की गई। होटल में आरोपी राजकुमार शाहू कोराडी निवासी ने बारूद की ढेर तो रख लिया था, लेकिन उसके पास कोई न तो लाइसेंस था और न ही किसी प्रकार की एनओसी थी। इस बंद होटल को उसने पटाखों का गोदाम बना दिया था।
किराए पर लिया था होटल
जरीपटका के वरिष्ठ थानेदार पराग पोटे और उनके सहयोगियों को गुप्त सूचना मिलने पर गुरुवार की शाम होटल में छापा मारा गया। पता चला है कि यह हाेटल काफी दिनों से बंद था। होटल को आरोपी राजकुमार शाहू ने किराए पर ले रखा था। इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए जाने की इस वर्ष की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। चर्चा है कि इतने बड़े पैमाने पर पटाखे अकेले राजकुमार शाहू के नहीं हो सकते हैं। चर्चा है कि शाहू ने किसी बड़े पटाखा कारोबारी के साथ मिलकर पटाखे जमा कर रखा था। इस बारे में पूछताछ की जा रही है।
पटाखों से भरा था गोदाम
पुलिस के अनुसार इस होटल में देर रात ट्रक से पटाखे लाकर जमा किए जाते थे। बारूद की ढेर पर बैठे इस होटल के अंदर पटाखे छिपाकर रखे जाने की जानकारी पुलिस को मिली। क्षेत्र के उपायुक्त नीलोत्पल को इस बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद जरीपटका के वरिष्ठ थानेदार सहयोगियों के साथ रॉयल पैलेस में छापा मारा। यहां पर बॉक्स के अंदर पटाखों की लड़ियां, राकेट, सुतली बम, अनार सहित अन्य कई प्रकार के पटाखे भरे पड़े थे। पोटे ने बताया कि होटल के अंदर मिले पटाखे राजकुमार शाहू के हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कहां-कहां से यह माल मंगाकर रखा था। इस बारे में छानबीन की जा रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।