Nagpur News: 41 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त, स्टेट एक्साइज डिवीजन की कार्रवाई में चार गिरफ्तार

41 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त, स्टेट एक्साइज डिवीजन की कार्रवाई में चार गिरफ्तार
  • नागपुर डिवीजन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की
  • 41 लाख 18 हजार रुपये मूल्य की अवैध विदेशी शराब जब्त
  • शराब अन्य राज्यों से गैर-कानूनी तरीके से महाराष्ट्र में लाई गई थी

Nagpur News. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (स्टेट एक्साइज) के नागपुर डिवीजन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 लाख 18 हजार रुपये मूल्य की अवैध विदेशी शराब जब्त की है। यह शराब अन्य राज्यों से गैर-कानूनी तरीके से महाराष्ट्र में लाई गई थी। विभाग ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

अभियान के दौरान नागपुर टीम ने 230 लीटर विदेशी शराब और ₹16.13 लाख मूल्य का वाहन जब्त किया। जब्त की गई शराब मध्य प्रदेश में निर्मित थी और महाराष्ट्र में बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। इसी तरह, टीम ने 17.11 लीटर स्कॉच व्हिस्की तथा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में निर्मित अन्य प्रतिबंधित शराब मिलाकर कुल ₹18.99 लाख मूल्य की शराब जब्त की।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में बनी और महाराष्ट्र में बिक्री के लिए प्रतिबंधित 146.88 लीटर विदेशी शराब तथा अन्य राज्यों से लाई गई ₹6.05 लाख मूल्य की शराब और वाहन जब्त किए गए। इस प्रकार कुल जब्ती का मूल्य ₹41,18,108 रुपये आंका गया है।

इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर शैलेश अजमीरे, विक्रम मोरे, मोहन पाटिल, जयेंद्र जठार, आनंद पवार, मंगेश कवले, दत्तात्रय लाडके, बालाजी चलनेवार, जितेंद्र पवार, अनिल जुमड़े तथा सब-इंस्पेक्टरों सहित पूरी टीम शामिल रही। विभाग का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

विभाग द्वारा चलाए जा रहे “दारूबंदी वीक” अभियान के दौरान अवैध शराब निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ सघन कार्रवाई की जा रही है। अब तक 224 प्रकरण दर्ज, 168 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कुल ₹44.01 लाख मूल्य की शराब जब्त की गई है।

दिवाली और आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग ने दूसरे राज्यों से अवैध शराब के संभावित आयात पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। चूंकि महाराष्ट्र में विदेशी शराब की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं, इसलिए पड़ोसी राज्यों से सस्ती और नकली शराब की तस्करी की संभावना बनी रहती है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिकृत होलसेल लाइसेंसधारकों से ही शराब खरीदें। अवैध शराब का निर्माण, बिक्री या परिवहन महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 के तहत दंडनीय अपराध है।

Created On :   16 Oct 2025 8:00 PM IST

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