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Nagpur News: मनोज जयस्वाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से मिली अस्थायी जमानत

- मनोज जयस्वाल अस्थायी जमानत मिली
- प्रकरण में सीबीआई ने 2022 में मामला दर्ज किया था
- जयस्वाल कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड के प्रमोटर हैं
Nagpur News. कोयला घोटाले और बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार उद्योगपति मनोज जयस्वाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अस्थायी जमानत प्रदान की है। इस प्रकरण में सीबीआई ने 2022 में मामला दर्ज किया था। इसी सिलसिले में 19 सितंबर को कोलकाता की सीबीआई टीम ने जयस्वाल को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए, टीम ने पहले उनके आवास पर छापा मारा और बाद में उन्हें एक होटल से हिरासत में लिया। इसके बाद जांच के लिए उन्हें कोलकाता ले जाया गया।
जयस्वाल कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड के प्रमोटर हैं, जिसका मुख्यालय कोलकाता के साल्ट लेक क्षेत्र में स्थित है। कंपनी पर आरोप है कि उसने विभिन्न बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये का कर्ज लिया। इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन उपमहाव्यवस्थापक टी. दीना दयाल की शिकायत पर 20 दिसंबर 2022 को जयस्वाल समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
गिरफ्तारी के बाद जयस्वाल ने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष हुई सुनवाई में जयस्वाल की ओर से कहा गया कि उनकी उम्र 70 वर्ष है और वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने जांच में सहयोग का आश्वासन भी दिया।
न्यायालय ने सीबीआई को जयस्वाल की स्वास्थ्य स्थिति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। इस बीच कोर्ट ने उन्हें ₹25,000 की जमानत राशि पर अस्थायी जमानत प्रदान की। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई है कि जयस्वाल को 24 अक्टूबर और 7 नवंबर को सीबीआई के कोलकाता कार्यालय में हाजिर होना होगा।
Created On :   15 Oct 2025 6:07 PM IST