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80 लाख रु. की वसूली के लिए 9 करोड़ की संपत्ति बेचने पर नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने 80 लाख रुपए की वसूली के लिए 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने के मामले में सचिव वित्त विभाग और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। मंडला निवासी राजीव सराफ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि निजी उत्तरदाताओं ने जाली दस्तावेजों के जरिए उनकी संपत्ति पर ऋण लिया था। 80 लाख रुपए का ऋण नहीं चुकाने पर बैंक द्वारा संपत्ति को एनपीए कर दिया गया। अधिवक्ता धीरज तिवारी ने तर्क दिया कि इस मामले में ऋण वसूली अधिकरण में प्रकरण दायर किया गया था। ऋण वसूली अधिकरण में बैंक में इस तथ्य को छिपा लिया गया कि संपत्ति की नीलामी की जा रही है। बैंक ने 9 करोड़ रुपए की संपत्ति 80 लाख रुपए में नीलाम कर दी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
Created On :   2 March 2021 3:21 PM IST