संबंध तोड़ने से नाराज पूर्व प्रेमी ने युवती की सरेराह की हत्या, रेप केस से बरी हुए दो आरोपी

A boy murdered his girlfriend in an anger of relationship dispute
संबंध तोड़ने से नाराज पूर्व प्रेमी ने युवती की सरेराह की हत्या, रेप केस से बरी हुए दो आरोपी
संबंध तोड़ने से नाराज पूर्व प्रेमी ने युवती की सरेराह की हत्या, रेप केस से बरी हुए दो आरोपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आपसी विवाद से नाराज एक युवक ने 21 वर्षीय लड़की की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात ठाणे के आरटीओ ऑफिस के सामने ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हुई। घटनास्थल से फरार आरोपी को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी का नाम आकाश पवार (25) है। जिस लड़की की हत्या की गई उसका नाम प्राची झाडे है। कोपरी इलाके में रहने वाली प्राची ठाणे के बेडेकर कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। साथ ही वह पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। सुबह अपनी दुपहिया से प्राची काम पर जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान पहले से इंतजार कर रहे पवार ने बीच सड़क पर रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया। आसपास लोगों ने पवार को पकड़ने की कोशिश की तो वह चाकू की नोक पर लोगों को धमकाते हुए भाग निकला। बुरी तरह जख्मी प्राची को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को दबोच लिया।

छानबीन में खुलासा हुआ है कि प्राची और पवार की पिछले तीन सालों से जान पहचान और प्रेम संबंध थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया था। इसके बाद प्राची ने पवार से दूरी बना ली थी। इससे नाराज पवार ने जून महीने में प्राची के साथ उस वक्त मारपीट की थी जब वह दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी। पवार ने प्राची को संबंध तोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। प्राची ने मामले की शिकायत कापुरबावडी पुलिस स्टेशन में की थी। लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप से हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को किया बरी
बांबे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयान पर अविश्वास दर्शाते हुए आरोपियों को सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया। पीड़िता ने दावा किया था कि वह उज्जैन से पंजाब के लिए रवान हुई थी, लेकिन गलती से मुंबई आ गई। जहां उसने एक रिक्शावाले से मदद मांगी। लेकिन रिक्शावाले ने उसकी मदद करने की बजाय अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके साथ सिनेमाघर,सुमद्री किनारे व फिर एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। 

जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने कहा कि पीड़िता ने खुद कहा है कि वह पहली बार मुंबई आई थी। लेकिन जिस तरह से वह पुलिसवालों को लेकर मुंबई के अलग-अलग हिस्से में लेकर गई। वह पहली बार मुंबई आने वाले के लिए संभव ही नहीं है। इसके अलावा पीड़िता ने सिनेमा घर व समुद्री किनारे के पास दुष्कर्म किए जाने की बात कही। किंतु ऐसी सार्वजनिक जगह पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना संभव ही नहीं। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी दर्शाती है कि पीड़िता के गुप्तांग में चोट के निशान नहीं है। ऐसी स्थिति में हम पीड़िता के बायन पर भरोसा नहीं कर सकते है। यह मत व्यक्त करते हुए बेंच ने मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को बरी कर दिया। निचली अदालत ने इस प्रकरण में दोषी पाए गए एक आरोपी को दस साल की जबकि दूसरे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसे बेंच ने रद्द कर दिया। 

Created On :   4 Aug 2018 12:47 PM GMT

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