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बेटी की चाहत में मां ने की 10 महीने के बेटे की हत्या
डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। बेटे की चाहत में अक्सर बेटियों की बलि लेने जैसी घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन औरंगाबाद में एक महिला ने बेटी की चाहत में बेटे की बलि ले ली। बेटी की चाह रखने वाली एक महिला ने अपने 10 महीने के बेटे को पानी के ड्रम में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बेटे का शव बरामद कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामला औरंगाबाद जिले के पैठणखेड़ा गांव का है।
Aurangabad: A woman has been arrested on charges of killing her 10-month-old son. The infant's body was found in a water-filled drum outside her house. Police says, 'She killed her son because she wanted a girl child. She has been charged under section IPC 302'. #Maharashtrapic.twitter.com/uBD4juHj3d
— ANI (@ANI) June 26, 2018
पुलिस के मुताबिक पैठणखेड़ा के लिंबादास खैरे की बेटी वेदिका की शादी 6 साल पहले वैजापुर के परमेश्वर एरंडे से हुई थी। परमेश्वर पास के चितेगांव में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। पांच दिन पहले ही वेदिका अपने चार साल के बेटे और 10 महीने के बेटे प्रेम को लेकर मायके आई थी। शनिवार को उसने खुद ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका 10 महीने का बेटा लापता है।
पुलिस ने आसपास खोजबीन कर जानकारी ली लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बाद में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से बेटे का शव ड्रम में ढूंढ निकाला। पुलिस ने वेदिका से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच स्वीकार कर लिया। वेदिका ने बताया कि वह अपने 10 महीने के बेटे प्रेम को पसंद नहीं करती थी। उसे बेटी चाहिए थी। उसे बेटे पसंद नहीं है इसलिए उसने इसके पहले भी उसने प्रेम को जिंदा मारने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुई।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।