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प्रदेश में बनाई जाए तेंदुआ संरक्षण की योजना, वन विभाग को
हाईकोर्ट ने दिया है अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश भेजा अभ्यावेदन
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मुख्य वन संरक्षक को प्रदेश में बाघ संरक्षण की तर्ज पर तेंदुआ संरक्षण के लिए योजना बनाने के लिए अभ्यावेदन भेजा है। अभ्यावेदन में कहा गया है कि तेंदुआ संरक्षण के लिए 8 सप्ताह में योजना नहीं बनाई जाती है तो फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर तेंदुआ संरक्षण के लिए योजना बनाए जाने की माँग की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में पिछले वर्षों में 400 से अधिक तेंदुओं का अवैध शिकार किया गया है। इसके बाद भी तेंदुआ संरक्षण के लिए योजना नहीं बनाई गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुआ संरक्षण हेतु कोई भी ठोस योजना लागू नहीं है। इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने 26 जुलाई 2021 को मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया कि तेंदुआ संरक्षण के लिए योजना बनाए जाने के अभ्यावेदन पर 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करें। हाईकोर्ट के निर्देश के तहत याचिकाकर्ता ने वन संरक्षक को अभ्यावेदन भेज दिया है।
Created On :   31 July 2021 4:42 PM IST