आधार और पेन कार्ड की त्रुटियों में नहीं हो रहा सुधार, हजारों उपभोक्ता परेशान - बैंक खातों से आधार-पेन लिंक करने की प्रक्रिया में हो रही परेशानी

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आधार और पेन कार्ड की त्रुटियों में नहीं हो रहा सुधार, हजारों उपभोक्ता परेशान - बैंक खातों से आधार-पेन लिंक करने की प्रक्रिया में हो रही परेशानी

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  आधार और पेन कार्ड को बैंक खातों से लिंक करना हर खातेदार, टैक्स भरने वाले व्यक्ति व संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के इस आदेश को लेकर पिछले एक साल से आयकर विभाग इस प्रक्रिया में कई बार नियम और तारीखों को बदल चुका है। फिलहाल 30 जून तक सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के खातेदारों को अपने खातों में आधार-पेन को लिंक कराने का समय दिया गया है। बैंकों से खातेदारों के पास मैसेज भी पहुँच रहे हैं, लेकिन आधार और पेन कार्ड में दर्ज अलग-अलग डिटेल्स के कारण खातों से लिंक नहीं हो पा रहा। हजारों उपभोक्ता आधार और पेन कार्ड की गड़बडिय़ों में सुधार कराना चाहते हैं, लेकिन कोरोना संकट के चलते इन दोनों कार्डों की त्रुटियाँ नहीं सुधर रहीं, जिसके कारण उपभोक्ता परेशान हैं।
सरनेम, डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग 
आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस प्रक्रिया के लिए कई तरह के नियम हैं। जिसमें बैंक खातों में लिंक होने वाले आधार और पेन कार्ड में खातेदारों की सभी जानकारियों का मिलान होना अनिवार्य है, लेकिन कई ऐसे खातेदार भी हैं, जिनके आधार और पेन दोनों कार्डों में सरनेम, डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग दर्ज हैं। पेन कार्ड की त्रुटियाँ सुधरवाने की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, पर आधार कार्ड को स्थानीय स्तर पर भी सुधारा जा सकता है। कोरोना संकट के चलते कलेक्ट्रेट या अन्य सभी आधार केन्द्र फिलहाल बंद पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को भटकना पड़ रहा है। 
 

Created On :   7 Jun 2021 1:26 PM GMT

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