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तंत्र विद्या के लिए किए थे नाबालिग का अपहरण-अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क कटनी ।भौतिक युग में भी अंध-विश्वास लोगों के सिर पर इस तरह से चढ़ा हुआ है कि वे इसके पीछे अपराध भी करने को नहीं चूकते। मामला दस वर्षीय मासूम किशोरी के अपहरण का है। सत्र न्यायाधीश कटनी ने नाबालिग के अपहरण पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम करावास और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। नाबालिग की ओर से लोक अभियोजक रजनीश सोनी ने पैरवी की।
जंगल में छोड़ दिया था किशोरियों को
घटना संक्षेप में इस प्रकार है। 18 दिसम्बर 2015 को किशोरी स्कूल के लिए निकली हुई थी। लेकिन वह शाम को घर नहीं पहुंची। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला कायम करते हुए किशोरी की पतासाजी की। विवेचना में पाया गया कि अभियुक्त किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और बाद में जंगल में छोड़ दिए। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए चालान पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां पर फैसला सुनाते हुए अभियुक्त कमलेश कोल और फूलन कोल को धारा 363 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जाएगा।
Created On :   26 Nov 2019 2:47 PM IST