अबु सलेम मामले पर हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई, एजी रखेंगे सरकार का पक्ष

Abu Salems case will be heard in the High Court on 4 november
अबु सलेम मामले पर हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई, एजी रखेंगे सरकार का पक्ष
अबु सलेम मामले पर हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई, एजी रखेंगे सरकार का पक्ष

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पुर्तगाल सरकार के साथ हुई प्रत्यपर्ण संधि का आरोपित तौर पर उल्लंघन करने भोपाल में चलाए जा रहे दसवें मुकदमें को चुनौती देने वाली अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम की याचिका पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 2 नवम्बर को होगी। इस मामले पर उठाए गए बिन्दु को लेकर सरकार का पक्ष खुद महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव रखेंगे। गुरुवार को जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान उभय पक्षों की सहमति से अंतिम सुनवाई की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि 28 मार्च 2003 को पुर्तगाल की सरकार ने अबु सलेम को प्रत्यपर्ण संधि के तहत भारत सरकार को सौंपा था। उसके खिलाफ कुल 9 मुकदमें चलना थे। अबु सलेम का आरोप है कि वर्ष 2007 में भोपाल पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मुकदमा उसके खिलाफ चलाया जा रहा, जो प्रत्यपर्ण संधि का उल्लंघन है। इसको चुनौती देकर यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में वर्ष 2014 में दायर की गई थी।
गुरुवार को एकलपीठ ने उभय पक्षों की सहमति से मामले का अंतिम निराकरण करने 2 नवम्बर की तिथि निर्धारित की है। याचिकाकर्ता अबु सलेम की ओर से अधिवक्ता आलोक बघरेचा, भूपेन्द्र तिवारी, पुष्पेन्द्र दुबे, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनुभव दुबे और केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी जेके जैन ने पक्ष रखा।

Created On :   12 Oct 2017 10:27 PM IST

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