आरोपी व पीड़िता 6 साल से एक दूसरे परिचित, दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दी जमानत

Accused and victim know each other for 6 years, bail granted to accused in rape case
आरोपी व पीड़िता 6 साल से एक दूसरे परिचित, दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दी जमानत
हाईकोर्ट आरोपी व पीड़िता 6 साल से एक दूसरे परिचित, दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को इसलिए अग्रिम जमानत प्रदान की है क्योंकि मामला दर्ज होने से पहले आरोपी व पीड़िता 6 साल से एक दूसरे को जानते थे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी व पीड़ित पहले से एक दूसरे के परिचित थे इसलिए  दोनों के बीच सहमति से संबंध बने हैं। लिहाजा आरोपी को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की जाती है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने पाया कि आरोपी व शिकायतकर्ता दोनों साल 2016 से एक दूसरे के परिचित व  दोस्त हैं। आरोपी के दो बच्चे है जबकि शिकायतकर्ता को भी एक बेटा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी से खुश नहीं था। इसलिए उसने मुझसे(पीड़िता) से वादा किया था कि वह उससे विवाह करेंगा। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने किंतु इस बीच आरोपी ने शिकायतकर्ता से शादी करने से मना कर दिया। इसलिए शिकायतकर्ता ने नाशिक के अंबड पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। 

मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया। आवेदन में आरोपी ने दावा किया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। शिकायतकर्ता का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने उससे पैसों की भी मांग की थी। मामले से जुड़े तथ्यों व परिस्थितियों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी व शिकायतकर्ता 6 साल से एक दूसरे परिचित है। दोनों के संबंध सहमति से बने है।इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है लेकिन आरोपी मामले की जांच में सहयोग करे। 

 

Created On :   25 May 2022 9:05 PM IST

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