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गाली-गलौच - झगड़ा करने से जुड़े मामले के आरोपी और शिकायतकर्ता को 6 माह तक करनी पड़ेगी मंदिर की सफाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने झगड़ा व गाली गलोच करने से जुड़े मामले में एफआईआर रद्द करने के एवज में आरोपी व शिकायतकर्ता को 6 माह तक मंदिर की सफाई करने व 10 पेड़ लगाने तथा उनकी देखरेख करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एमएस मोडक की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षकारों(आरोपी-शिकायतकर्ता) को सोलापुर स्थित समुदायिक केंद्र के रुप में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में 6 माह तक पंद्रह दिन के अंतराल में एक बार मंदिर की साफ-सफाई व वहां पर दस पेड़ लगाने तथा उनकी देखरेख करने का निर्देश दिया। यहीं नहीं दोनों पक्षकारों को अपने कार्य को लेकर मंदिर से प्रमाणपत्र लाना होगा। तब जाकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द होगा।
इससे पहले सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता व एट्रासिटी कानून(जातिउत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज है। ऐसे में इस तरह के मामले को सुलझाने के लिए पक्षकारों पर नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि आरोपी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर मामले को सुलझा लिया है। यदि मामले को लेकर दर्ज मामले को रद्द किया जाता है तो शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल ने क्षणिक आवेश में आकर पुलिस में मामला दर्ज करा दिया था। आरोपी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अपने किए का मलाल भी है।
मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में आरोपों का स्वरुप निजी है। लिहाजा मामले को रद्द करना समाज को प्रभावित नहीं करेगा। आरोपियों ने मामले को सुलझा लिया है। इसलिए मामले को लेकर मुकदमा चलना निर्थक होगा। इसलिए मामले को रद्द किया जाता है पर आरोपी व शिकायतकर्ता को 6 माह तक मंदिर की सफाई करने का निर्देश दिया जाता है।
Created On :   16 March 2022 9:33 PM IST