अभिनेता साहिल खान को मिली अग्रिम जमानत

Accused of abetment to suicide - actor Sahil Khan gets anticipatory bail
अभिनेता साहिल खान को मिली अग्रिम जमानत
आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप  अभिनेता साहिल खान को मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पूर्व मिस्टर इंडिया मनोज पाटील को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे फिल्म अभिनेता साहिल खान को अग्रिम जमानत प्रदान की है। 16 सितंबर 2019 को इस मामले को लेकर खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ ओशिवरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। बॉडी बिल्डिंग से जुड़े पाटील एमेच्योर मिस्टर ओलंपिया में हिस्सा लेते हुए भारत के लिए दो रजत पदक भी जीत चुके हैं। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान ने पहले दिंडोशी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। दिंडोशी कोर्ट ने मामले से जुड़े दो आरोपियों को जमानत दे दी थी लेकिन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा खान ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे के सामने खान के जामनत आवेदन पर सुनवाई हुई। खान की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण ने कहा कि इस मामले में धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) को लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस मामले में पीडित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इस दलीली व मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने खान को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी किंतु खान को शिकायतकर्ता के खिलाफ सोशल मीडिया व अन्य किसी मंच पर किसी तरह का बयान न देने का निर्देश दिया है। 

 

Created On :   7 Dec 2021 9:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story