नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - 22 हजार रुपए का जुर्माना भी

Accused of raping a minor 20 years - fine of 22 thousand rupees
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - 22 हजार रुपए का जुर्माना भी
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - 22 हजार रुपए का जुर्माना भी

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।अपहरण के बाद एक नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो मामले की विशेष न्यायधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार ग्वारीघाट क्षेत्र में रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की अपनी परिजन के साथ 27 सितंबर 2016 को एल्गिन अस्पताल गई थी। वहां पर दशमेश द्धार कृपाल चौक में रहने वाला आरोपी कपिल मरकाम नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने पॉक्सो एक्ट के मामलों में पीडि़त पक्ष की पैरवी के लिए जबलपुर जिला सत्र न्यायालय में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है। कलेक्टर भरत यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत में स्मृतिलता बरकड़े विशेष लोक अभियोजक होंगी। उनकी अनुपस्थिति में कृष्ण गोपाल तिवारी व इन दोनों की अनुपस्थिति में अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कु दत्त उनका प्रभार देखेंगी। विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की अदालत में अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय जैन की नियुक्ति की गई है। श्री जैन की अनुपस्थिति में श्रीमति स्मिता ठाकुर या एजीपी सुशील सोनी यह प्रभार देखेंगे। इसी तरह सिहोरा तहसील में पदस्थ विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाहा की अदालत में एजीपी विनोद कुमार शर्मा की नियुक्ति की गई है।
 

Created On :   5 Nov 2019 7:36 AM GMT

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