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युवकों को आईएस में भर्ती के आरोपी को सात साल की सजा, परभणी से हुई थी गिरफ्तारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आतंकी संगठन आईएसआईएस में युवकों को भर्ती करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए गए परभणी के मोहम्मद शाहिद खान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद उसे मुंबई के एनआईए कोर्ट ने सात साल कैद और 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। परभणी के रोशनखान मुहल्ला में रहने वाला खान करीब छह साल से जेल में बंद है। इससे पहले बीते 6 मई को इसी मामले में गिरफ्तार परभणी के ही नासेरबिन याफई ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था जिसके बाद उसे 7 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों को महाराष्ट्र एटीएस ने जुलाई 2016 में पकड़ा था। दावा था कि सीरिया में बैठे आईएसआईएस के आतंकी इंटरनेट के जरिए भारतीय युवकों को भड़काकर हमले करने और आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी भी आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में थे। सितंबर 2016 में इसकी छानबीन एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने 7 अक्टूबर 2016 को चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था आरोप तय हो गए थे लेकिन अब तक मुकदमा नहीं शुरू हो पाया है। अब इनमें से दो आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है जबकि इकबाल अहमद और मोहम्मद रसीउद्दीन नाम के दो आरोपियों पर अभी मुकदमा चलाया जाना है। अहमद को पिछले साल बांबे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।
Created On :   27 May 2022 7:10 PM IST