72 किलो गाँजा तस्करी के आरोपी को 15 साल की सजा

Accused of smuggling 72 kg of marijuana, sentenced to 15 years
72 किलो गाँजा तस्करी के आरोपी को 15 साल की सजा
72 किलो गाँजा तस्करी के आरोपी को 15 साल की सजा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार पाठक ने 72 किलो गाँजा तस्करी के आरोप में भरतीपुर निवासी अमित राय को 15 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी मोनू उर्फ अमरदीप चौधरी को दोषमुक्त कर दिया गया है। 
अभियोजन के अनुसार प्रकरण में ओमती पुलिस को 9 जुलाई 2015 को रात 12:15 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक भरतीपुर वेयर हाउस के पास कार में बड़ी मात्रा में गाँजा लेकर बेचने के फिराक में खड़ा है। पुलिस को भरतीपुर वेयर हाउस के सामने कार क्रमांक एमपी-20-टी-8055 खड़ी हुई मिली। कार में भरतीपुर निवासी अमित राय बैठा हुआ था। कार की तलाशी लेने पर उसमें सफेद रंग के दो बोरे मिले। बोरों में 72 किलो गाँजा पाया गया। मामले की जाँच के बाद पुलिस ने अमित राय के साथ कार के मालिक मोनू उर्फ अमरदीप चौधरी को भी आरोपी बनाया। लोक अभियोजक अशोक पटेल ने तर्क दिया कि आरोपी युवा पीढ़ी को नशे का शिकार बना रहे हैं। गाँजे की मात्रा को देखते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी अमित राय को 15 साल की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।


 

Created On :   5 Feb 2021 3:54 PM IST

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