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पति के सामने पत्नी से ज्यादती, कोर्ट की फटकार पुलिस ने दर्ज किया मामला

डिजिटल डेस्क सतना। पति को बंधक बनाकर पत्नी से ज्यादती करने वाले तीन आरोपियों को चार माह से बचा रही कर्वी कोतवाली पुलिस को कोर्ट से करारा झटका लगा है। पीडि़ता की फरियाद पर न्यायाधीश ने फटकार लगाई, तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक 4 अगस्त 2017 को 27 वर्षीय पीडि़ता अपने पति के साथ परिक्रमा मार्ग में स्थित घर पर थी, तब रात करीब साढ़े 8 बजे चार पहिया वाहन से आरोपी कर्ण दास पुत्र रामखेलावन निवासी गुरेह जिला बांदा, रज्जू गर्ग पुत्र रामकिशोर व संतोष त्रिपाठी निवासी सेमरिया जगन्नाथवासी जिला चित्रकूट उसके घर पहुंचे और धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए। बदमाशों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तमंचा दिखाकर दम्पति को काबू में कर लिया। आरोपियों ने युवक के हाथ-पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस दिया, ताकि वह शोर न कर पाए, फिर पीडि़ता को जमीन पर गिराकर संतोष ने ज्यादती कर डाली। इस दौरान रज्जू व कर्ण ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। विरोध करने पर तीनों ने पीडि़ता की जमकर पिटाई भी की। मनमानी करने के बाद आरोपी उसके पति को गाड़ी में लादकर ले गए तथा सेमरिया मोड़ पर एक आश्रम में ले जाकर मारपीट की, फिर सीतापुर चौकी में बंद करा दिया। उधर फोन पर पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस नहीं आयी, तब महिला रोते-बिलखते चौकी पहुंची, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी। बल्कि अगली सुबह रात तक बैठाए रखा गया। अंत में कोरे कागज पर दस्तखत करवाकर दोनों को भगा दिया गया।
एसपी ने भी नहीं सुनी फरियाद
चौकी पुलिस की मनमानी से आहत पीडि़ता ने कर्वी कोतवाल से सीओ सिटी, एएसपी के बाद एसपी कर्वी को भी आप बीती से अवगत कराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।
तब हरकत में आई पुलिस
पुलिस से निराश पीडि़ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चित्रकूट के सामने अपनी शिकायत रखी, जिस पर गौर करने के बाद उन्होंने एसपी कर्वी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। अंतत: कोर्ट की फटकार पर 22 नवम्बर को कर्वी कोतवाली में अपराध क्रमांक 1058/17 धारा 76, 511,452, 42, 2,504, 506 आईपीसी पंजीबद्ध किया गया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए।
Created On :   1 Dec 2017 1:26 PM IST