एसिड हमले की शिकार महिलाओं को मिले अतिरिक्त मुआवजा 

Acid attack victims should get additional compensation
एसिड हमले की शिकार महिलाओं को मिले अतिरिक्त मुआवजा 
हाईकोर्ट एसिड हमले की शिकार महिलाओं को मिले अतिरिक्त मुआवजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एसिड हमले का शिकार तीन पीड़िताओं को दो सप्ताह के भीतर दो-दो लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीवी वैराले व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने तीनों पीडिताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। याचिका में सरकार की ओर से महाराष्ट्र विक्टिम कंपनसेशन योजना (मनोधैर्य) के तहत तय की रकम को एसिड हमले का शिकार पीड़िताओं ने अपर्याप्त बताया था और मुआवजा की रकम को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता अंजली हेलिकर व अनु कलधरन ने कहा कि उनकी मुवक्किल साल 2010 में एसिड हमले का शिकार हुई थी। इन्हें मनोधैर्य योजना के तहत तीन लाख रुपए के मुआवजे के लिए पात्र पाया गया है। उन्होंने कहा कि तीन लाख रुपए मुआवजे की रकम उन्हें मिल चुकी है। लेकिन सरकार की ओर से एसिड हमले को लेकर बनाई गई योजना में साल 2017 में संसोधन किया गया था। इसके तहत मुआवजे की रकम को तीन लाख से बढाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है। संसोधन के तहत साल 2009 में एसिड हमले का शिकार पीड़िता को भी अतिरिक्त मुआवजे के लिए पात्र माना गया है। इसके अलावा मेरी मुवक्किलों को अभी भी इलाज की जरुरत है। इन दलील को सुनने व एसिड हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को पीड़िताओं को अतिरिक्त दो लाख रुपए मुआवजे के रुप में देने का निर्देश दिया और याचिका पर सुनवाई चार दिसंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   2 Nov 2021 7:58 PM IST

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